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छात्रव्रत्ति

1.अनुसूचित जाति / जनजाति, पिछडी जाति एवं विकलांग छात्र/छात्रायें राज्य सरकार के नियमानुसार छात्रव्रत्ति पाने के अधिकारी है।
2. छात्रव्रत्ति हेतु छात्र - छात्राओं को महाविधालय दवारा प्राप्त आवेदन पत्र निर्धारित अवधि में दो प्रतियों में कार्यालय में जमा करना होगा।
3. पूर्ण रुपेण भरे आवेदन पत्र निर्धारित अवधि में कार्यालय में न जमा करने पर छात्रव्रत्ति से वंचित हो सकते है।


शुल्क प्रतिपूर्ति

शासन से जिन छात्रों को छात्रव्रत्ति प्राप्त होती है उन्ही छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति (प्रवेश शुल्क वापस) शासन द्वारा की जाती है। शुल्क प्रतिपूर्ति फार्म सितम्बर माह में भरे जाते है इसे भरना अनिवार्य है।